फंस जाएगा आपके PF का पैसा! अगर अकाउंट में अपडेट नहीं किया ये जरूरी फीचर
प्रोविडेंट फंड का पैसा नौकरीपेशा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है. यह न सिर्फ एक मजबूत रिटायरमेंट फंड है. बल्कि, जरूरत पड़ने पर सेविंग बैंक में जमा डिपॉजिट की तरह है.
नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी बदलने पर PF ट्रांसफर या निकासी की जरूरत होती है.
नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी बदलने पर PF ट्रांसफर या निकासी की जरूरत होती है.
प्रोविडेंट फंड का पैसा नौकरीपेशा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है. यह न सिर्फ एक मजबूत रिटायरमेंट फंड है. बल्कि, जरूरत पड़ने पर सेविंग बैंक में जमा डिपॉजिट की तरह है. जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं. हालांकि, कभी-कभी मामूली चीजों की वजह से आपका पैसा फंसा रह सकता है. इसलिए जरूरी है EPFO के सभी फीचर्स को अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अपडेट रखें. ऐसा ही एक फीचर है डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit).
नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी बदलने पर PF ट्रांसफर या निकासी की जरूरत होती है. लेकिन, PF का पैसा तक तब ट्रांसफर या निकाला नहीं जा सकता जब तक अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होती. पहले नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद एम्प्लॉयर की तरफ से यह फीचर अपडेट होता था. मतलब आपकी पुरानी कंपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करती थी. लेकिन, अब एम्प्लॉई खुद इसे अपडेट कर सकता है. हालांकि, इसे अपडेट करने के लिए अभी भी दो महीने का इंतजार करना होता है. लेकिन, एम्प्लॉयर पर निर्भरता खत्म हो जाती है. जानिए किस तरह डेट ऑफ एग्जिट अपडेट की जा सकती है.
फॉलो करें ये प्रोसेस
- आपको सबसे पहले इस लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.
- यहां आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करना होगा.
- इसके लिए याद रहे कि आपका UAN एक्टिव होना चाहिए.
- अब नया पेज ओपन होगा. यहां पर आपको ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करना है.
- अब आपको ‘मार्क एग्जिट’ को सलेक्ट करना है.
- अब आपके सामने ‘सिलेक्ट इंप्लॉयमेंट’ ड्रॉपडाउन आएगा.
- इसमें पुराना PF अकाउंट नंबर चुनें जो आपके UAN से लिंक हो.
- अब उस अकाउंट और नौकरी से जुड़ी डिटेल शो होंगी.
- अब इसमें नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण डालें.
- नौकरी छोड़ने के कारणों में रिटायरमेंट, शॉर्ट सर्विस जैसे विकल्प रहेंगे.
- इसके बाद ‘रिक्वेस्ट OTP’ पर क्लिक करें.
- यह आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा.
- अब निर्धारित स्पेस में OTP डालें और रिक्वेस्ट सबमिट करें.
- प्रॉसेस पूरी होने के बाद नौकरी छोड़ने की तारीख PF खाते में दर्ज होने का मैसेज शो होगा.
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सिर्फ एक बार ही कर सकेंगे अपडेट
आपको बता दें कि अगर आपने एक बार EPFO सिस्टम में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया है तो आप उसको बाद में नहीं बदल सकते हैं. यह भी ध्यान रखें कि अगर आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है तो एग्जिट डेट दर्ज करने के लिए आपको 2 महीने का इंतजार करना होगा. क्योंकि, यह PF में एंप्लॉयर के आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन के 2 महीने बाद ही अपडेट हो सकेगी.
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आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे पैसा
अब डेट ऑफ एग्जिट एंटर करके आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा ट्रांसफर या निकाल सकते हैं. इसके लिए पुराने एम्प्लॉयर के डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का इंतजार नहीं करना होगा.
11:25 AM IST